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प्रमुख विवाद पहुंचा उच्च न्यायालय

अररिया : अररिया प्रखंड की महिला प्रमुख जुगनू परवीन के कथित इस्तीफे को लेकर चल रहे विवाद ने अब एक नया रुख ले लिया है. मामला न केवल पटना उच्च न्यायलय पहुंच गया है, बल्कि कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल प्रमुख के रिक्त पद के लिए होने वाले चुनाव […]

अररिया : अररिया प्रखंड की महिला प्रमुख जुगनू परवीन के कथित इस्तीफे को लेकर चल रहे विवाद ने अब एक नया रुख ले लिया है. मामला केवल पटना उच्च न्यायलय पहुंच गया है, बल्कि कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल प्रमुख के रिक्त पद के लिए होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है.

गौरतलब है कि आयोग ने जिला प्रशासन के अनुरोध के आलोक में चुनाव की तिथि सात अगस्त से बढ़ा कर 18 अगस्त कर दी थी. पर अब इसे एक बार फिर स्थगित करने की मजबूरी पैदा हो गयी है.

जिला पंचायती राज कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को फैक्स भेज कर अररिया प्रखंड प्रमुख के निर्वाचन को अगले आदेश तक स्थगित रखने संबंधी निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया है. आयोग के अपर सचिव अहिभूषण पांडे की ओर से भेजे गये फैक्स पत्रांक 1843, दिनांक सात अगस्त 2013 में अररिया प्रमुख विवाद को लेकर पटना उच्च न्यायलय में दायर मुकदमा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15063/ 2013 का हवाला देते हुए कहा गया है कि जुगनू परवीन बनाम बिहार राज्य अन्य वाद में छह अगस्त को सुनवाई के क्रम में पटना उच्च न्यायालय ने प्रमुख के रिक्त पद पर चुनाव नहीं कराने का आदेश पारित किया है.

कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख के रिक्त पर 18 अगस्त को होने वाले निर्वाचन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र मिलने के बाद डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सदर एसडीओ अररिया प्रखंड के बीडीओ को पत्र भेज कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

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