प्रतिनिधि, अररियादोनों बच्चों का स्कूल से नाम काटे जाने की बात स्वीकार करते हुए सेंट्रल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य डॉ गौरी कांत झा ने दूरभाष पर बताया कि बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार ही कटा है़ विद्यालय विकास निधि की राशि तीन माह की एक साथ अग्रिम जमा करनी पड़ती है. बच्चों के अभिभावक को राशि 10 जुलाई तक ही जमा करनी चाहिए थी, पर अक्तूबर के अंत तक राशि नहीं जमा की गयी़ लिहाजा नियमानुसार नाम कट गया़परीक्षा से वंचित कर दिये जाने के बाबत उन्होंने कहा कि जब बच्चों नाम ही कट गया, तो उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाना संभव नहीं है़ वैसे उन्होंने ये भी कहा कि फिर से दाखिला का प्रावधान है़ अभिभावक चाहें तो बच्चों का दोबारा दाखिला करवा कर परीक्षा दिलवा सकते हैं, पर दिलचस्प ये है कि दोबारा दाखिले के लिए भी भारी भरकम फीस जमा करने की जरूरत उन्होंने बतायी़ उन्होंने कहा कि कक्षा चार के छात्र के लिए लगभग तीन हजार 700 व कक्षा दो की छात्रा के लिए दिसंबर तक के कुल तीन हजार 100 रुपये जमा करनी पड़ेगी़ उन्होंने ये भी बताया कि फीस से मुक्त करने के लिए बच्चों के पिता ने आवेदन तो दिया था, पर बार बार कहने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज नहीं जमा किया गया़ इससे पता चलता है कि वे फीस छूट के दायरे में नहीं आते हैं, केवल खुद को गरीब बताते रहे़ वहीं दूसरी ओर बच्चों के पिता ने बताया कि अपनी वार्षिक आय का प्रमाण पत्र वे विद्यालय में बहुत पहले जमा कर चुके हैं़ उनकी वार्षिक आय मात्र 75 हजार रुपये है़ दो लाख तक के आय वालों को फीस में छूट का प्रावधान है़
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नियमानुसार ही कटा है नाम, दोबारा दाखिला का है प्रावधान
प्रतिनिधि, अररियादोनों बच्चों का स्कूल से नाम काटे जाने की बात स्वीकार करते हुए सेंट्रल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य डॉ गौरी कांत झा ने दूरभाष पर बताया कि बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार ही कटा है़ विद्यालय विकास निधि की राशि तीन माह की एक साथ अग्रिम जमा करनी पड़ती […]
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