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आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी एसके संजय ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी मो आजम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. उसके विरुद्ध फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 215/10 दर्ज था. मो आजम पिता स्व मो हुसैन नरपतगंज थाना क्षेत्र के सुआलदह मझुआ गांव का रहने वाला […]

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी एसके संजय ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी मो आजम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. उसके विरुद्ध फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 215/10 दर्ज था. मो आजम पिता स्व मो हुसैन नरपतगंज थाना क्षेत्र के सुआलदह मझुआ गांव का रहने वाला है.

ज्ञात हो कि आर्म्स एक्ट के लंबित मामलों के निष्पादन के प्रति पुलिस प्रशासन संवेदनशील है. एसपी मो अख्तर हुसैन ने न्यायालय के सहयोग के लिए दो पुअनि को तैनात कर रखा है.

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