बसों में नहीं दिखा अग्निशमन यंत्र, तो होगी कार्रवाई
Updated at : 04 Sep 2019 8:21 AM (IST)
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अररिया : अररिया से अगर कोई भी बस चलता है तो, उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस में फायर सिलेंडर होना अनिवार्य है. ऐसा आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी बस संचालकों को नोटिस निर्गत कर दिया है. बता दें कि बस में अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो, उससे बचने […]
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अररिया : अररिया से अगर कोई भी बस चलता है तो, उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस में फायर सिलेंडर होना अनिवार्य है. ऐसा आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी बस संचालकों को नोटिस निर्गत कर दिया है. बता दें कि बस में अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो, उससे बचने के लिए अग्निशमन यंत्र का उपयोग तत्काल किया जा सके. बीते महीना पूर्णिया में एक बस डायवर्शन से टकरा जाने के कारण आग की चपेट में आ गयी थी. इससे हादशे में एक महिला की दर्दनाक मौत भी हो गयी थी.
जिसे प्रभात खबर ने 06 अगस्त को अररिया में भी बिना फायर सिलेंडर के संचालित हो रहे बस की खबर को प्रमुखता से छापा था. जिसके बाद जिला परिवहन विभाग भी हरकत में आया. उन्होंने सभी बस मालिकों को नोटिस देकर चेतावनी दी है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने नोटिस भेजकर बस मालिक को कहा है कि अररिया से कोई भी बस संचालित होती है तो, उसमें आपातकाल से निपटने के लिए अग्निशमन सिलेंडर होना अनिवार्य है.
अगर कोई भी बस बिना फायर सिलेंडर के संचालित हो रहा है तो उसे परिवहन विभाग द्वारा पकड़े जाने के बाद कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी किया जायेगा. क्योंकि बिना फायर सिलेंडर के संचालित हो रहे हैं बस के कारण ही पूर्णिया में बीते महीने एक बस में आग लग गयी थी.
जानकार बताते हैं कि गर्मी के समय में वाहन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए कि बस अधिक से अधिक चलता है. जिस कारण उसका इंजन पूरी तरह से गर्म हो जाता है. इस कारण अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो, बस में आग लगने की संभावना प्रबल हो जाती है. आपातकाल स्थिति के लिए बस में फायर सिलेंडर होना जरूरी है.
परिवहन विभाग पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले में संचालित हो रही सभी बस संचालकों को नोटिस निर्गत कर यह सूचना दी गयी है कि वे अपने-अपने बसों में अग्निशमन यंत्र(फायर इंस्टीग्यूशर) लगाना सुनिश्चित करें. बसों में फायर इंस्टीग्यूशर रहने की स्थिति में बसों में किसी कारण आग लगने पर यात्रियों को जान बचायी जा सकती है. बिना फायर इंस्टीग्यूशर के बस परिचालन करने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
सबल कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी
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