अवैध नियोजन को किया निरस्त
Updated at : 07 Mar 2019 5:08 AM (IST)
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अररिया : भरगामा प्रखंड की सिरसिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पंचायत शिक्षिका नवीसा खातून अवैध नियोजन पर कार्यरत रहने को लेकर डीपीओ स्थापना ने उनके नियोजन को निरस्त कर दिया है. डीपीओ स्थापना सुभाष कुमार गुप्ता ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज सिरसिया हनुमानगंज भरगामा को पत्र निर्गत कर उन्हें कहा है कि […]
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अररिया : भरगामा प्रखंड की सिरसिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पंचायत शिक्षिका नवीसा खातून अवैध नियोजन पर कार्यरत रहने को लेकर डीपीओ स्थापना ने उनके नियोजन को निरस्त कर दिया है.
डीपीओ स्थापना सुभाष कुमार गुप्ता ने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज सिरसिया हनुमानगंज भरगामा को पत्र निर्गत कर उन्हें कहा है कि पंचायत शिक्षिका नवीसा खातून उत्क्रमित मध्य विद्यालय हनुमानगंज के अवैध नियोजन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के कारण सुबोध कुमार राय की ओर से दिये गये परिवार पत्र के आलोक में बीइओ भरगामा से पंचायत शिक्षिका नवीसा खातून का शैक्षणिक प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है. शिक्षिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006 के नियोजन के समय उनकी आयु सीमा नियोजन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है.
चूंकि नियोजन वर्ष 2006 के समय प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार उनकी आयु 17 वर्ष 11 माह होती है. नियोजन के समय नवीसा खातून फोकानियां (मैट्रिक) परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं थीं फिर भी नियोजन किया गया, जो अवैध है. नियोजन के लिए सेवाशर्त नियमावली अनुसार इंटर अथवा समकक्ष अभ्यर्थी का ही नियोजन करना था.
जबकि शिक्षिका न तो फोकानियां परीक्षा उत्तीर्ण थीं और न ही मौलवी (इंटर) की परीक्षा पास थी. फिर भी नवीसा खातून की ओर से नियोजन प्राप्त कर अद्यतन विद्यालय में कार्यरत रहते हुए वेतनादि का भुगतान प्राप्त कर रही है, यह अवैध है. डीपीओ स्थापना ने पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि शिक्षिका नवीसा खातून के अवैध नियोजन को निरस्त करते हुए उनके द्वारा वेतनादि मद में प्राप्त राशि की वसूली की जाये.
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