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Anukampa Niyukti: अनुकंपा पर नियुक्ति के अब ये भी होंगे हकदार, पढ़िए सामान्य प्रशासन का दिशा निर्देश…

सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित एक एकीकृत मार्ग निर्देशन जारी किया है. इसमें दूसरी पत्नी व उसके बच्चे भी अनुकंपा पर नियुक्ति के हकदार माना है.

सेवाकाल में राज्य कर्मियों की असामयिक मृत्यु पर उनकी दूसरी पत्नी व उसके बच्चे भी अनुकंपा पर नियुक्ति के हकदार होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित एक एकीकृत मार्ग निर्देशन जारी किया है. इसमें दूसरी पत्नी व उसके बच्चे भी अनुकंपा पर नियुक्ति के हकदार माना है. बशर्ते शादी सरकार की पूर्व अनुमति से की गयी हो. गौरतलब है कि राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को संरक्षण देने के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इसके तहत राज्यकर्मियों के सेवाकाल में मौत के बाद उसके एक योग्य आश्रित को उसकी योग्यता अनुसार वर्ग-3 व 4 के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है. अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न विभागों द्वारा मार्गनिर्देशन मांगे जाते रहते हैं.

प्राथमिकता पहली पत्नी को ही

अनुकंपा पर नियुक्ति में प्रथम वरीयता पहली पत्नी का ही दी जायेगी. निर्देश के अनुसार दूसरी पत्नी की नियुक्ति के लिए विचार तभी हो सकेगा, जब प्रथम वरीय पत्नी इसके लिए अनापत्ति और शपथ-पत्र दे. अन्य आश्रितों की नियुक्ति के लिए विचार उनके प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति व शपथपत्र के आधार पर हो सकेगा. विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया पहली पत्नी की अनापत्ति व शपथ-पत्र की सत्यता की जांच के बाद ही की जायेगी.

दत्तक पुत्र व दत्तक अविवाहित पुत्री को भी अनुकंपा पर नौकरी

दत्तक पुत्र व दत्तक अविवाहित पुत्री को भी अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान है. लेकिन शर्त यह है कि एडॉप्शन हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो. मृत महिला सरकारी सेवक के पति को भी अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान है, बशर्ते पति किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हो.

RajeshKumar Ojha
RajeshKumar Ojha
Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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