बकाया बिजली बिल जमा करने में परेशान होनेवाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. वे किस्तों में बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं. सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने किस्तों में जमा करने की सुविधा पर अंतिम मुहर लगा दी है. अब उपभोक्ता छह किस्तों में बिजली बिल जमा कर पायेंगे. आयोग ने किस्त की […]
बकाया बिजली बिल जमा करने में परेशान होनेवाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. वे किस्तों में बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं. सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने किस्तों में जमा करने की सुविधा पर अंतिम मुहर लगा दी है. अब उपभोक्ता छह किस्तों में बिजली बिल जमा कर पायेंगे.
आयोग ने किस्त की न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी है. अगर लाइन चार्ज रहने पर उपभोक्ता बकाया बिजली बिल किस्त में जमा करना चाहेंगे, तो उन्हें पहल्ी किस्त में कुल राशि का 25 फीसदी जमा करना होगा. इसके बाद वे बराबर के पांच किस्त में जमा कर पायेंगे. अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो, तो पहली किस्त में कुल राशि का 30 फीसदी जमा करना होगा. इसके बाद बराबर पांच किस्त में जमा कर पायेंगे. आयोग ने न्यूनतम राशि सहित किस्त के बारे में नॉर्थ बिहार पावर वितरण कंपनी व साउथ बिहार पावर कंपनी को अवगत करा दिया दिया है.
सात दिनों के अंदर पहला किस्त जमा करना जरूरी
किस्त में बकाया बिजली बिल जमा करने पर बिजली कंपनी की ओर से उपभोक्ता को एक चार्ट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें राशि निर्धारित होगी. चार्ट उपलब्ध होने के सात दिनों के अंदर उपभोक्ता को पहला किस्त जमा करना जरूरी होगा. बिजली कंपनी में अभियंताओं को किस्त राशि का निर्धारण का जिम्मा मिला है. उल्लेखनीय है कि किस्तों में बिजली बिल जमा करने की उपभोक्ताओं को सुविधा देने का निर्णय नार्थ बिहार व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने लिया था. इसके लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति देने के लिए पिटीशन दायर किया था. कंपनी के पिटीशन पर आयोग ने जन सुनवाई की. जन सुनवाई में बिजली कंपनी के अभियंताओं सहित बीआइए के महासचिव संजय भरतिया, वैशाली विद्युत उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, महंगाई बिजली विरोधी संघर्ष मोरचा के सदस्य विजय कुमार चौधरी व संयोजक नंद किशोर सिंह हिस्सा लिये थे. आयोग द्वारा जन सुनवाई पूरी करने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगा दिया गया.