हत्यारोपित अकबर अली दोषी करार, 23 को सजा

Updated at : 21 May 2019 2:42 AM (IST)
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हत्यारोपित अकबर अली दोषी करार, 23 को सजा

न्यायालय ने अन्य आरोपी अब्दुला को जख्मी मामले में किया दोषी नगर थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के खर्रा में पुरानी रंजिश को लेकर रेजा अहमद उर्फ सूफी की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील […]

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न्यायालय ने अन्य आरोपी अब्दुला को जख्मी मामले में किया दोषी

नगर थाना क्षेत्र का मामला
मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के खर्रा में पुरानी रंजिश को लेकर रेजा अहमद उर्फ सूफी की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी नगर थाना क्षेत्र के खर्रा निवासी अकबर अली को दफा 147, 341 एवं 302 भादवि में दोषी पाया है. वहीं दूसरा आरोपी मो. अब्दूला को दफा 147, 341 व 325 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 23 मई को सुनवाई होगी.
अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार पुरानी रंजीश के कारण 17 अगस्त को आरोपी के साथ वाद विवाद हो रहा था. इसी दौरान आरोपी अकबर अली अपने पिकअप वान लेकर आया और गाड़ी से ही पिस्टल से मो. रेजा अहमद उर्फ सूफी पर फायर किया था. जिससे वह बच गया. लेकिन फिर गाड़ी से जान मारने के नियत से धक्का मार दिया. जिससे वह गीर गया. इसके बाद फिर गाड़ी चलाकर उसके उपर चढा दिया था. इसके बाद ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाने के दौरान फिर आरोपियों ने रास्ते में घेरकर सूचक जावेद आलम सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया था.
सूफी को पीएमसीएच में हुई थी मौत : जख्मी रेजा अहमद उर्फ सुफी को सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पहले डीएमसीएच फिर वहां से पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था. जहां इलाज के दौरान 21 अगस्त 2014 रेजा अहमद उर्फ सूफी का मौत हो गया था. हालांकि पटना पीएमसीएच में मृतक के पुत्र नेयाज अख्तर द्वारा भी फर्द बयान दिया जिसे बाद में सूचक जावेद आलम द्वारा नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी में जोड़ दिया गया था.
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