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मारपीट में एक को चार वर्ष की कैद व 16 हजार जुर्माना

Updated at : 17 May 2019 1:26 AM (IST)
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मारपीट में एक को चार वर्ष की कैद व 16 हजार जुर्माना

मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र के परजुआर निवास सूचक परमेश्वरी देवी एवं उसके परिजन के साथ गाली-गलौज करने व मारपीट कर जख्मी करने के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित […]

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मधुबनी : अरेड़ थाना क्षेत्र के परजुआर निवास सूचक परमेश्वरी देवी एवं उसके परिजन के साथ गाली-गलौज करने व मारपीट कर जख्मी करने के मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर निवासी महेंद्र राम को दफा 326 भादवि चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने दस हजार जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही दफा 324 भादवि में 2 वर्ष 5000 रुपये जुर्माना व दफा 323 भादवि में भी एक साल कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं इसी कांड के अन्य दो आरोपी गज्जू राम एवं सुरेंद्र राम को दफा 323 भादवि में दोषी पाते हुए. प्रत्येक को पांच-पांच हजार जुर्माना लगाते हुए प्रोवेश्न ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत रिहा करने का आदेश दिया.
अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सुभाष पासवान, अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव व सूचक के अधिवक्ता राधेश्याम चौधरी ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव व राजेंद्र दास ने कम से कम सजा की मांग की थी.
जुर्माने की राशि जख्मी व सूचक को देने का निर्देश. उक्त मामले को लेकर आरोपी गज्जू राम एवं सुरेंद्र राम को लगी पांच पांच हजार जुर्माने की राशि जख्मी एवं सूचक को देने का निर्देश न्यायालय ने दिया.
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