रेणु कुशवाहा की याचिका हाइकोर्ट ने खारिज की

Updated at : 18 Jun 2014 10:55 AM (IST)
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रेणु कुशवाहा की याचिका हाइकोर्ट ने खारिज की

पटना: पटना हाइकोर्ट ने जदयू से निलंबित विधायक रेणु कुशवाहा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभाध्यक्ष के नोटिस को चुनौती दी थी. कल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को न्यायाधीश ज्योति शरद के कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील एसके मंगलम ने […]

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पटना: पटना हाइकोर्ट ने जदयू से निलंबित विधायक रेणु कुशवाहा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभाध्यक्ष के नोटिस को चुनौती दी थी. कल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को न्यायाधीश ज्योति शरद के कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता के वकील एसके मंगलम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को राज्यसभा उपचुनाव प्रक्रिया में इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

फिर भी उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया है. दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी नोटिस जारी किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रख लिया.

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