17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिपिन राय पर चलेगा मुकदमा, आरोप गठित

पूर्णिया कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-3 अनिल कुमार झा की ओर से रूपम पाठक दुष्कर्म मामले में बिपिन राय द्वारा दिये गये डिस्चार्ज के आवेदन को खारिज कर उसके विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान में आरोप का गठन कर दिया गया है. मामले में केहाट थाना कांड संख्या 182/10 के तहत प्राथमिकी […]

पूर्णिया कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-3 अनिल कुमार झा की ओर से रूपम पाठक दुष्कर्म मामले में बिपिन राय द्वारा दिये गये डिस्चार्ज के आवेदन को खारिज कर उसके विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान में आरोप का गठन कर दिया गया है. मामले में केहाट थाना कांड संख्या 182/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें पूर्णिया के तत्कालीन विधायक राज किशोर केशरी तथा उनके पीए बिपिन राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था.

मामले में पुलिस ने फाइनल फॉर्म जमा कर दोनों अभियुक्तों को क्लीन चीट दे दी थी. अंतत: मामले में इसी की परिणति के रूप में सूचिका रूपम पाठक ने बदले के तौर पर विधायक केशरी की सरेआम हत्या कर दी थी. इस मामले में केशरी की मृत्यु के बाद एकमात्र अभियुक्त बिपिन राय पर न्यायालय द्वारा मामले को अभियोग पत्र सं 633/11 के तहत जांच साक्ष्य के बाद मामले में संज्ञान लिया गया. बिपिन राय ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अंतत: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 19 मार्च 2012 को आत्मसमर्पण किया और अंतत: 3 जुलाई 12 को माननीय उच्च न्यायालय से उसकी जमानत हुई.

9 जुलाई 12 को जेल से बाहर आया. इस मामले में बिपिन राय द्वारा उच्च न्यायालय पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस नं 31233/2011 दायर किया गया था, जिसमें इस वाद को समाप्त करने का आग्रह किया गया था. अंतत: 4 फरवरी 14 को उच्च न्यायालय का आदेश हुआ जिसमें बिपिन राय के द्वारा किये गये आग्रह को खारिज करते हुए आदेश प्राप्ति के बाद 1 माह के भीतर आरोप का गठन करने का भी आदेश दिया गया था व 9 माह में विचारण को पूरा करने का आदेश भी दिया गया है तथा इस मुकदमे में सप्ताह में 2 दिन ट्रायल चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इसी के मद्देनजर मामले में आरोप गठित हुआ. इस तरह अब बिपिन राय की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गयी हैं. अब न्यायालय में रूपम पाठक की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें