बिहार के 1.17 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 104 करोड़ रुपये, जानें किसे मिले कितने रुपये

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किसान की सांकेतिक तस्वीर

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Bihar Farmer News: बिहार के 1 लाख 17 हजार 708 किसानों के बैंक खातों में फसल सहायता योजना की 104 करोड़ रुपये से अधिक राशि भेजी गई है. अब 2026 में बाढ़ या दूसरे कारणों से फसल नुकसान झेलने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है.

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Bihar Farmer News: बिहार में राज्य फसल सहायता योजना के तहत 1 लाख 17 हजार 708 किसानों को आर्थिक मदद दी गई है. इन किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए कुल 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये भेजे गए हैं. सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय से सहायता राशि ट्रांसफर की. इस दौरान उन्होंने नौ किसानों को सांकेतिक तौर पर चेक भी दिए. कार्यक्रम में सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक रजनीश कुमार सिंह समेत विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.

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714 पंचायतों के किसानों को मिला भुगतान

मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि खरीफ 2024 के दौरान किसानों से मिले आवेदनों की जांच कराई गई थी. सत्यापन पूरा होने के बाद 714 पंचायतों के 1,17,708 लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया गया. बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मकसद प्राकृतिक आपदा या दूसरे कारणों से फसल की उपज कम होने पर किसानों को आर्थिक सहारा देना है. इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. यानी योजना का लाभ लेने के लिए किसान से किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाता.

खरीफ 2026 के नुकसान पर भी मिलेगा लाभ

खरीफ 2026 में बाढ़ और दूसरे कारणों से फसल को नुकसान पहुंचने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. सहकारिता मंत्री ने ऐसे किसानों से 31 अक्टूबर तक आवेदन करने की अपील की है.

योजना के तहत वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की कमी होने पर किसान को 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है. इसमें अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन के लिए भुगतान किया जाता है.

इस हिसाब से किसान को अधिकतम 15 हजार रुपये तक मिल सकते हैं. वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है. अधिकतम दो हेक्टेयर के हिसाब से किसान को 20 हजार रुपये तक मिल सकते हैं.

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योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए जरूरी बात

खरीफ 2026 में बाढ़ या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ है तो किसान को 31 अक्टूबर की समय सीमा का ध्यान रखना होगा. योजना के तहत मिलने वाली सहायता फसल की वास्तविक उपज में हुई क्षति के आधार पर तय की जाती है.

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