पटना: राज्य सरकार ने तेजाब से किये गये हमले में मरने या घायल होनेवालों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार तेजाब प्रतिकार योजना, 2014 बनायी गयी है.
हाल में मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब विधि विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है. तेजाब पीड़ित व्यक्ति थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करायेगा और इस मामले का अनुसंधान प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा. सरकार ने यह व्यवस्था की है कि तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति अब घटना के 15 दिनों के अंदर सूचना देता है, तो तत्काल एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.
घटना की जानकारी मिलने के 15 दिनों के बाद तात्कालिक चिकित्सा के आधार पर दो लाख रुपये का भुगतान होगा. अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र 40 वर्ष से कम है, तो निकटतम आश्रित को तीन लाख रुपये दिये जायेंगे.
40 से अधिक और 60 वर्ष से कमवाले को दो लाख और 60 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले के आश्रित को एक लाख रुपये दिये जायेंगे. इसके साथ ही दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. मानव तस्करी, मानव र्दुव्यवहार, अपहरण और छेड़छाड़ की घटना का शिकार हुआ है और उसकी पुष्टि हो जाती है, तो उसे 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जायेगा. तेजाब पीड़ित की मृत्यु के पहले इलाज के दौरान जो वास्तविक खर्च होगा (15 हजार रुपये से अधिक न हो) उसका भुगतान किया जायेगा.