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IPL 2022 के लिए गाइडलाइन, गैरकानूनी तरीके से लाइव स्ट्रीम किया तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति के क्रिकेट मुकाबलों को स्ट्रीम करके आनलाइन पाइरेसी से जुड़ी से कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (Indian Premier League 2022) की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है. लेकिन इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है. कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से मैच का प्रसारण करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

आईपीएल 2022 के प्रसारण को लेकर गाइडलाइन जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति के क्रिकेट मुकाबलों को स्ट्रीम (आनलाइन दिखाना) करके आनलाइन पाइरेसी से जुड़ी से कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट/टाटा आईपीएल 2022 के 26 मार्च से शुरू होने को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के निवेश की रक्षा करने की जरूरत है. साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि ये वेबसाइट टाटा आईपीएल 2022 के क्रिकेट मुकाबलों को गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीम नहीं कर पाएं.

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कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 11 मार्च के आदेश में कहा, अदालत पृथम दृष्या संतुष्ट है कि ऐसी वेबसाइटों के खिलाफ निषेधाज्ञा जरूरी है जो अचानक से सामने आ जाएं, पाइरेटिड सामग्री दिखाएं या बिना अनुमति के और गैरकानूनी तरीके से टाटा आईपीएल 2022 के मुकाबले स्ट्रीम करना शुरू कर दें.

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अवैध स्ट्रीम करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से मैच का लाइव स्ट्रीम करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है और साथ ही दूरसंचार विभाग (डीओटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी इन वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि जब और वेबसाइटों के टाटा आईपीएल 2022 के मुकाबलों के अवैध स्ट्रीम करने का पता चलेगा तो याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ अदालत के समक्ष इस संदर्भ में हलफनामा दायर कर सकता है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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