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रांची नगर निगम का आदेश : तालाब गंदा किया, तो 25 हजार तक लगेगा दंड और छह माह की जेल

Updated at : 15 Sep 2023 9:46 AM (IST)
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रांची नगर निगम का आदेश : तालाब गंदा किया, तो 25 हजार तक लगेगा दंड और छह माह की जेल

रांची नगर निगम के अपर प्रशासक ने शहर को चार जोन में बांटते हुए सभी जलाशयों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है. पहली बार गलती करते पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा.

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शहर के तालाबों को गंदा करनेवालों पर रांची नगर निगम 100 से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगायेगा. जुर्माना के बाद भी अगर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो छह माह के लिए जेल भेजा जा सकता है. इस संबंध में अपर प्रशासक ने आदेश जारी किया है.

इकसे तहत उन्होंने शहर को चार जोन में बांटते हुए सभी जलाशयों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है. पहली बार गलती करते पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा. दूसरी गलती पर 10 हजार व तीसरी गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.

पूरे शहर को चार जोन में बांटा गया

जोन-1 :

इसमें वार्ड – 1, 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 व 36 को रखा गया है. इस वार्ड में कार्रवाई का जिम्मा जोन सुपरवाइजर अनिल गुप्ता व संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर को दिया गया है.

जोन-2 :

इसमें वार्ड- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 व 47 को रखा गया है. इस क्षेत्र कार्रवाई का जिम्मा जोनल सुपरवाइजर शंकर कुमार व संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर को सौंपा गया है.

जोन-3 :

इसमें वार्ड-13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 45 व 46 को रखा गया है. इस क्षेत्र में कार्रवाई का जिम्मा जोनल सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार व संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर को दिया गया है.

जोन- 4 :

इसमें वार्ड-37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 व 53 शामिल हैं. यहां कार्रवाई का जिम्मा जोनल सुपरवाइजर खुलेश्वर प्रमाणिक व संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर को सौंपा गया है.

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