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Jharkhand News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने क्या दिया आदेश ? पढ़िए पूरा मामला

Updated at : 12 Sep 2020 9:44 AM (IST)
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Jharkhand  News : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने क्या दिया आदेश ? पढ़िए पूरा मामला

Jharkhand News : रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची की अदालत में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में दायर शिकायतवाद सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गयी है. इस मामले में अदालत ने निशिकांत दुबे, ट्विटर व फेसबुक को नोटिस जारी किया है. 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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Jharkhand News : रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची की अदालत में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि मामले में दायर शिकायतवाद सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गयी है. इस मामले में अदालत ने निशिकांत दुबे, ट्विटर व फेसबुक को नोटिस जारी किया है. 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

रांची सिविल कोर्ट की सब जज-1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद अदालत ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया. अदालत ने 22 सितंबर को खुद अथवा अधिवक्ता के जरिए इन्हें अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाये थे. इसके बाद सीएम ने ट्वीट कर रहा था कि वे इसका कानूनी रूप से जवाब देंगे. इसके बाद इनकी ओर से मानहानि का मामला अदालत में दर्ज कराया गया था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चार अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ-साथ फेसबुक और ट्वीटर को भी आरोपी बनाते हुए रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. सीएम ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 100-100 करोड़ रुपये मानहानि का दावा किया है. सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर वार के दौरान कहा था कि वे कानूनी रूप से इसका जवाब देंगे. इसके बाद उन्होंने शिकायतवाद दर्ज किया था.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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