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Coronavirus Lockdown Extended in Jharkhand : झारखंड में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, कोई नयी छूट नहीं

रांची : कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड (Jharkhand) में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown ) जारी रहेगा. इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई नयी राहत नहीं मिली है. मौजूदा समय में जो स्थिति है, वही आगे भी रहेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को पत्रकारों से ये बातें कहीं. लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

रांची : कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड (Jharkhand) में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown ) जारी रहेगा. इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई नयी राहत नहीं मिली है. मौजूदा समय में जो स्थिति है, वही आगे भी रहेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को पत्रकारों से ये बातें कहीं. लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

कोरोना पर पैनी नजर

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना का उतार-चढ़ाव हो रहा है. सरकार की इस पर पैनी नजर है. तीन दिनों तक एक लाख टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है. इसका अध्ययन किया जायेगा. इसके बाद देखा जायेगा कि कोरोना का ट्रेंड क्या है. इसके अनुरूप ही राज्य सरकार लॉकडाउन में छूट देने या न देने पर निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में धीरे-धीरे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है. अभी पलामू में जांच शुरू हुई है, जल्द ही संताल-परगना में भी जांच आरंभ हो जायेगी.

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कोई नयी राहत नहीं

झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू और जिम में छूट दी है, लेकिन झारखंड में ये छूट अभी लागू नहीं हैं, हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन चीजों में राहत मिली हुई है, वह जारी रहेगी, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा. दुकानों में एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति एक समय में मौजूद नहीं रह सकते हैं. रेडिमेड गारमेंट की दुकानों में कपड़ों को चेजिंग रूम में पहनने पर रोक बरकरार रहेगी.

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जारी रहेगी रोक

स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर, स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल व समागम, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार और थियेटर, सोशल, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, कल्चरल, एकेडमिक, धार्मिक गतिविधियां, इंटर स्टेट बस सेवा पर रोक. रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थल के अलावा वाहनों पर आवागमन के दौरान मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा, सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा तंबाकू और सिगरेट का सेवन पर पाबंदी, 65 साल से ऊपर और 10 साल से छोटे बच्चे को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह, हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए आरोग्य सेतु एप अपडेट करते रहना होगा.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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