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Lockdown In Bihar : बिहार में लागू रहेगा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन में नहीं बरती जाएगी नरमी, जानें पटना सहित तमाम जिलों के बारे में...

Updated at : 18 Aug 2020 5:45 AM (IST)
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Lockdown In Bihar : बिहार में लागू रहेगा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन में नहीं बरती जाएगी नरमी, जानें पटना सहित तमाम जिलों के बारे में...

Patna: A view of sealed of Khajpura area after where seven dectetaion COVID-19 posative cases, during the nationwide lockdown to curb the spread the coronavirus, in Patna.

Lockdown In Bihar पटना: राज्य में अनलॉक-3 की समय सीमा अब छह सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया. विभाग के नये आदेश में अनुसार एक से 16 अगस्त तक लागू रहे सभी निगम अब छह सितंबर पर प्रभावी रहेंगे. कोई नयी छूट नहीं मिली है.राज्य में पूर्व की तरह ही व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत रहेगी. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं, एनएच पर सामान ढोनेवाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी. पूर्व की तरह सभी शिक्षण संस्थान, पार्क, स्वीमिंग पुल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर बंद रहेंगे. सभी पूजास्थल भी बंद रहेंगे. किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों और समागम की अनुमति नहीं दी जायेगी. पटना जिले में भी अब छह सितंबर तक शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. लेकिन, मार्केटिंग कॉ‍म्प्लेक्स सहित अन्य सभी तरह की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी.

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पटना: राज्य में अनलॉक-3 की समय सीमा अब छह सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया. विभाग के नये आदेश में अनुसार एक से 16 अगस्त तक लागू रहे सभी निगम अब छह सितंबर पर प्रभावी रहेंगे. कोई नयी छूट नहीं मिली है.राज्य में पूर्व की तरह ही व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत रहेगी. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं, एनएच पर सामान ढोनेवाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी. पूर्व की तरह सभी शिक्षण संस्थान, पार्क, स्वीमिंग पुल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर बंद रहेंगे. सभी पूजास्थल भी बंद रहेंगे. किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों और समागम की अनुमति नहीं दी जायेगी. पटना जिले में भी अब छह सितंबर तक शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. लेकिन, मार्केटिंग कॉ‍म्प्लेक्स सहित अन्य सभी तरह की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी.

16 अगस्त तक दुकानों के खोलने को लेकर निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं

अनलॉक-3 के तहत एक से 16 अगस्त तक दुकानों के खोलने को लेकर निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पूर्व के नियमों के तहत ही सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी. हालांकि, फल व सब्जी मंडी और मांस-मछली की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक और शाम तीन से सात बजे तक ही खुलेंगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे. सभी तरह के कार्यालय 50% कर्मियों की उपस्थिति में ही चलेंगे. इ-कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेंगी.

रात 10 बजे से पांच बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू जारी

रात 10 बजे से पांच बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और इस अवधि में घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गयी है. रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय आदि से सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे सर्विस का संचालन किया जायेगा. आवश्यक वस्तु मसलन दवा, किराना की दुकानें पूर्व के नियमों की भांति ही खुलेंगी. निर्माण कार्य भी जारी रहेगा.

दुकानदारों व ग्राहकों के लिए नियम

– सभी को घर के नजदीकी दुकानों से सामान खरीदना अनिवार्य

– दुकानों व कार्यालयों में मास्क का प्रयोग जरूरी

– दुकानों व कार्यालय के काउंटर पर साबुन या सैनिटाइजर अवश्य

– सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना आवश्यक है.अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी.

– सर्दी-खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास जाने की इजाजत नहीं देना है.

कंटेनमेंट जोन में नहीं दी गयी है छूट

कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है. जोन के अंदर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. अब तो जोन की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गयी है. यहां किसी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके अलावा बफर जोन में भी केवल आवश्यक वस्तु की ही दुकानें खुलेंगी.

बसें नहीं चलेंगी, टैक्सी व ऑटो रिक्शे को छूट

अंतरजिला व सिटी बसें नहीं चलेंगी. लेकिन, टैक्सी व ऑटो रिक्शे के परिचालन की अनुमति होगी. कुछ गतिविधियों के लिए निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी. वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी. सरकारी वाहनों और सरकारी स्टाफ को ढोनेवाले निजी वाहनों को उनके कार्यालय परिचय पत्र के आधार पर अनुमति दी जायेगी. आवश्यक सेवा के लिए घर से कार्यस्थल तक आवागमन की अनुमति होगी. निर्माण व कृषि संबंधी गतिविधि व इससे संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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