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बिहार में ट्रांसफर नियमावली में बदलाव, राजस्व विभाग के कर्मियों का अब दूसरे जिलों में नहीं होगा तबादला

Transfer Posting: सीएम नीतीश सरकार ने बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी सवर्ग नियमावली 2022 को रद्द किया था. इसके बाद पुराने सवर्ग नियमावली 2013 को लागू किया गया.

पटना. बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अमीन व कर्मचारियों का तबादला अब दूसरे जिलों में नहीं होगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गयी बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. अब अमीन और राजस्व कर्मियों का तबादला जिले से बाहर नहीं होगा. सीएम नीतीश सरकार ने बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी सवर्ग नियमावली 2022 को रद्द किया था. इसके बाद पुराने सवर्ग नियमावली 2013 को लागू किया गया. नियमावली में बदलाव होने के बाद अब अमीन और राजस्व कर्मचारी जहां फिलहाल है वहीं उनकी पोस्टिंग बनी रहेगी.

नई नियमावली के तहत होना था ट्रांसफर

ट्रांसफर पोस्टिंग नई नियमावली में कहा गया था कि तीन साल से ज्यादा समय से एक ही जिले या जगह पर तैनत अमीन और राजस्व कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा. अब नई नियमावली को निरस्त कर दी गई है. सभी पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो गई है, यानी फिलहाल कोई भी कर्मचारी अपने वर्तमान जिले से नहीं हटेंगे. पुरानी नियमावली लागू होने के बाद एक बार फिर से अमीन और कर्मचारियों का ट्रांसफर केवल जिले के डीएम कर पाएंगे. नई नियमावली में अमीन और कर्मचारी के ट्रांसफर का अधिकार ले लिया गया था.

CM नीतीश के फैसले से नाराज चल रहे हैं मंत्री रामसूरत राय!

बिहार में सीएम नीतीश कुमार के फैसले से भाजपा कोटे से मंत्री रामसूरत राय नाराज चल रहे है. मंत्री रामसूरत राय बड़े स्तर पर तबादला किया था. इन सभी ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगा दी. सीएम नीतीश कुमार द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाने के बाद सियासती हलचल बढ़ गयी. लेकिन, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दखल के बाद मामला शांत हो गया. बतादें कि बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने 30 जून को बड़े स्तर पर तबादला किया था, जिनमें 110 से ज्यादा अंचलाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारी शामिल थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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