पलामू में औषधि नियमावली का उल्लंघन, आठ दवा दुकान एक माह के लिए निलंबित

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दुकानों से बेची गयी दवाओं का डाटा रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था. क्रय की गयी दवाओं का बिल भी मांगा गया था. लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया.

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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

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पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित आठ दवा दुकानों को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक औषधि सह पलामू प्रमंडलीय क्षेत्रीय अनुज्ञापन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि जिले के औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है. सरकार की गाइड लाइन के विपरीत इन दवा दुकानों को संचालित किया जा रहा था. कई दुकानों में घोर अनियमितता पायी गयी है. जिसके कारण एक माह के लिए दुकान को निलंबित किया गया है.

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में बिक्री अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो औषधि नियमावली के नियम का उल्लंघन है. साथ ही दुकानों से बेची गयी दवाओं का डाटा रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था. क्रय की गयी दवाओं का बिल भी मांगा गया था. लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया. इस मामले में दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया था. लेकिन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया, जो अपराध है. श्री कुमार ने बताया कि निलंबन के दौरान दवा दुकान खुली पायी गयी, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय थाना को भी पत्र भेजा गया है.

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जिन दवा दुकानों पर की गयी कार्रवाई:

जपला के प्रकाश मेडिको, लेस्लीगंज के यास्मीन फार्मा, मां गायत्री मेडिकल बसौरा, जीवा फार्मा मेन रोड बसौरा, अनिकेत ड्रग स्टोर सगालिम पांकी, दंगवार के विवेक मेडिकल स्टोर, हैदरनगर के शिवम मेडिकल हॉल, लेस्लीगंज के बाबा ड्रग्स

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