Petrol Pump: इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, जान लें काम की बात

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पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी जरूरी (Photo: X)

Petrol Pump: बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच बड़ा फैसला किया गया है. दिल्ली के बाहर के गैर बीएस-6 प्राइवेट गाड़ियों पर बैन लगाया गया है. यही नहीं ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू किया गया है.

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Petrol Pump: दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर बीएस-6 प्राइवेट गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया. साथ ही उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (पीयूसी) नहीं हैं. इसको लेकर चेकिंग जारी है. वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया–बीती रात 12 बजे से दिल्ली में बिना पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. इस निर्णय के बाद द अशोक होटल के पास स्थित एक पीयूसी सेंटर पर लोगों की भीड़ और जांच के वीडियो सामने आए हैं.

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दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियां बनाई गई

पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है. इसका मतलब है कि जिन गाड़ियों के पास पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है.

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इन गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं

हालांकि, गैर बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों पर लागू नहीं है. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.

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