Unlock 1/Lockdown 5 : आज से धीरे-धीरे खुलेगा देश, कहां-कितनी छूट आप भी जानें

Kolkata: A shopkeeper hangs a dress on a mannequin at his shop after the authority eased some restrictions, during the fourth phase of nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus, in Kolkata, Saturday, May 30, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI30-05-2020_000113B)
कोरोना वायरस (coronavirus in india) के बढते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन (lockdown) के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0(lockdown-5) के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी. एक जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी. अनलॉक-1 (Unlock 1 ) के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे.
कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अन्य जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का काम सरकार करेगी. एक जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसके लिए किसी पास या मंजूरी लोगों को नहीं लेनी होगी. अनलॉक-1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक जून से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
इसके अलावा आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश मे कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद अगले चरण में खोला जाएगा. इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला होगा. नया दिशा-निर्देश ऐसे दिन आया है जब देश में संक्रमण और मृतकों के रिकॉर्ड मामले आए.
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अब ये राज्य सरकारों को फैसला लेना है कि वे स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हैं या नहीं. लॉकडाउन 5 में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना संकट की देश में स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला लेगी. तीसरे चरण में ही ये भी फैसला होगा कि पब्लिक गैदरिंग वाले फंक्शन यानी पार्टी, रैली, खेल आदि को खोला जाए या नहीं.
लॉकडाउन 5 में भी लॉकडाउन 4 की ही तरह कंटेनमेंट जोन को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. इसमें नियम कायदे लॉकडाउन 4 वाले ही चलेंगे.
यात्री ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलु उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यात्रियों को देश विदेश लाने ले जाने के लिए सभी विशेष इंतजाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व के नियम का ही पालन होगा.
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65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं अभी भी पूरी एहतियात के साथ घर पर ही रहना होगा. जरूरी स्वास्थ्य चेकअप और सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी लेकिन पूरी सावधानियों के साथ.
Posted By : Amitabh Kumar
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