Karnataka: कर्नाटक में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदा, कार सवार मां-बेटी की मौत

Karnataka: वाहन के नीचे फंसी महिला व उसकी बेटी को राहगीर नहीं निकाल सके और पुलिस को सूचना दी. जबतक पुलिस व अन्य टीम पहुंचती तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी. शवों को निकालने के लिए कुल चार मोबाइल क्रेन और एक अर्थ मूविंग वाहन का इस्तेमाल किया गया.
Karnataka: कर्नाटक के बेंगलुरू से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है. बन्नेरघट्टा मेन रोड पर एक सीमेंट से लदा कंक्रीट मिक्सर ट्रक पलट जाने और उनकी कार से कुचल जाने से एक महिला और उसकी किशोर बेटी की मौत की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने ट्रक के मालिक की पहचान कर ली है और ट्रक चालक और मालिक की तलाश में शहर में विभिन्न टीमों को तैनात कर दिया है. पुलिसिया जानकारी के अनुसार, महिला का नाम 47 वर्षीय गायत्री कुमार अपनी 16 वर्षीय बेटी समता कुमार को स्कूल ले जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और उनकी कार को कुचल दिया.
वाहन के नीचे फंसी महिला व उसकी बेटी को राहगीर नहीं निकाल सके और पुलिस को सूचना दी. जबतक पुलिस व अन्य टीम पहुंचती तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी. शवों को निकालने के लिए कुल चार मोबाइल क्रेन और एक अर्थ मूविंग वाहन का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने कहा कि आईटी पेशेवर मृतक महिला अपने पति सुनील कुमार और दो बच्चों के साथ बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में रहती थी. यह जोड़ा बेल्लारी का रहने वाला है. मामले की आगे की जांच चल रही है.
Also Read: Karnataka Hijab Controversy: तीन सदस्यीय पीठ कर सकती है मामले की सुनवाई, जल्द तारीख तय करेगा SC
जानकारी हो कि हाल ही में बेंगलुरु के राजाजीनगर में एक एसयूवी की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया था. हादसे के कारण बाइक सवार अपनी बाइक से कुछ फीट दूर जा गिरा था. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि बाइक सवार को मामूली चोटें आईं और आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज चला. कर्नाटक की राजधानी में रोड रेज की एक अन्य घटना में ज्ञान भारती नगर इलाके में एक महिला ने कहासुनी के बाद एक व्यक्ति को अपनी कार के बोनट पर तीन किलोमीटर तक घसीटा. कथित तौर पर यह घटना ज्ञानभारती थाना क्षेत्र में उल्लाला मुख्य मार्ग के पास हुई जब आरोपी महिला द्वारा चलायी जा रही एक कार व्यक्ति की कार से टकरा गयी.
Also Read: Karnataka: कर्नाटक में वर्ष 2022 में रोज 15 महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रिपोर्ट में सामने आई ये जानकारी
पुलिस उपायुक्त (यातायात पश्चिम) लक्ष्मण बी निंबार्गी के अनुसार, प्रियंका और दर्शन के बीच कारों की आपस में टक्कर के बाद कहासुनी हो गई. पुलिस के अनुसार, प्रियंका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने पुष्टि की कि प्रियंका के पति ने दर्शन, यशवंत, सुजान और विनय नाम के चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत एक महिला का शील भंग करने का मामला दर्ज कराया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Aditya kumar
I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




