TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR, महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट का आरोप
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 07 Jul 2024 10:46 PM
Mohua Mitra
Mohua Mitra: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.
Mohua Mitra: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख के बारे में ‘अपमानजनक’ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए टीएमसी की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया.
धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज, जांच शुरू
दिल्ली पुलिस ने बताया, राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीएमसी सांसद मोहुआ मित्रा द्वारा एक ट्वीट (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर) को कथित तौर पर दोबारा पोस्ट करने से धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत अपराध हुआ है. शिकायत का संज्ञान लेते हुए और इसकी सामग्री की प्रारंभिक जांच के बाद, पीएस स्पेशल सेल में धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने अपनी अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था.
क्या है मामला
टीएमसी सांसद ने हाथरस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष के दौरे को लेकर एक पोस्ट किया था. मोइत्रा ने पोस्ट के साथ-साथ वीडियो भी शेयर किया था. वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ ने लिखा, वह अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. महुआ ने इसके बाद अपनी पोस्ट को हटा दिया था.
महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा के पोस्ट पर दर्ज की थी आपत्ति
महुआ मोइत्रा के पोस्ट से नाराज एनसीडब्ल्यू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट डाला. जिसमें कहा, अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है. आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है. एनसीडब्ल्यू ने आगे लिखा, मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए. एनसीडब्ल्यू के पोस्ट पर ‘रिपोस्ट’ करते हुए मोइत्रा ने लिखा, दिल्ली पुलिस आए, कृपया इन स्वत: संज्ञान आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आपको अगले तीन दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी आवश्यकता हो तो मैं नदिया में हूं. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पर स्पष्ट रूप से तंज कसते हुए महुआ ने कहा, मैं अपना छाता खुद संभाल सकती हूं.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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