तमिनलाडु में पिता-पुत्र की मौत मामले में तीन और पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Published by :Agency
Published at :03 Jul 2020 7:43 AM (IST)
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तमिनलाडु में पिता-पुत्र की मौत मामले में तीन और पुलिसकर्मी गिरफ्तार

सीबी-सीआईडी (CB-CID) ने दक्षिण तमिलनाडु के सथानकुलम में पुलिस द्वारा पिता-पुत्र (Father son death) को कथित तौर पर यातना देने के मामले में बृहस्पतिवार को एक निरीक्षक सहित तीन और पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गयी थी. मामले की निगरानी कर रही मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि मामले को कोविलपट्टी की न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत से यहां मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित किया जाए. इस बीच दो लोगों के खिलाफ कथित ज्यादती की गवाही देने वाली महिला हेड कांस्टेबल को पुलिस सुरक्षा मुहैया करायी गयी है.

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तुतीकोरिन: अब तक इस मामले में चार पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस निरीक्षक श्रीधर, हेड कांस्टेबल मुरुगन और उप-निरीक्षक बालाकृष्णन को गिरफ्तार किया गया है. उप-निरीक्षक रघु गणेश को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार चारों आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सीबी-सीआईडी ​​के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना में शामिल सभी प्रमुख पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एस मुरुगन ने मामले में चार गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा कि हिरासत में मौत जैसी घटनाएं भविष्य नहीं होने दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि सभी गिरफ्तारियां कानून के अनुसार और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए. भाषा के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि कथित पुलिस ज्यादती की गवाही देने वाली महिला हेड कांस्टेबल रेवती को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि रेवती के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें वेतन के साथ एक महीने की छुट्टी दी गई है. पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

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बता दे कि तमिलनाडु सरकार ने तूतिकोरिन में कथित पुलिस ज्यादती के बाद पिता-पुत्र की मौत के मामले में जांच सीबीआई को देने का फैसला किया था. राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रविवार को कहा था कि मद्रास उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद मामला मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी जाएगी.

Posted by: Pawan Singh

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