सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को NEET का परिणाम जारी करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट के आदेश पर लगायी रोक

Updated:
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की पीठ बंबई हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी जिसमें दो परीक्षार्थी के लिए फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया गया था और रिजल्ट पर रोक लगा दी गयी थी.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी और कहा कि वह सिर्फ दो परीक्षार्थियों के लिए 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का रिजल्ट नहीं रोक सकते हैं.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की पीठ बंबई हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी जिसमें दो परीक्षार्थी के लिए फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया गया था और रिजल्ट पर रोक लगा दी गयी थी.

Also Read: छठ महापर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करेंगी शारदा सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा गीत

पीठ ने एनटीए की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनने के बाद कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं और एनटीए को रिजल्ट घोषित करने की इजाजत देते हैं. कोर्ट ने कहा कि जिन दो परीक्षार्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है उनके मामले को अदालत दीपावली की छुट्टी के बाद देखेगी. दोनों विद्यार्थियों के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गए थे.

इससे पहले बंबई हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व फैसले में एनटीए को आदेश दिया था कि दो अभ्यर्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित की जाये और उनके परिणाम 12 सितंबर को हुई परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ घोषित किए जायें.

Posted By : Rajneesh Anand

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola