19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

शराब के शौकिनों को नेशनल और स्टेट हाइवे पर सफर के दौरान नहीं मिलेगी शराब, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश

Liquor Shops Along Highways सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने और बिक्री के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी किया है.

Liquor Shops Along Highways सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने और बिक्री के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने 20 हजार या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के मामले में 500 मीटर की दूरी को घटाकर 220 मीटर कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किया है. शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से समय-समय पर आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है. मंत्रालय की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जाता रहा है.

हालांकि, मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित संपत्तियों तक पहुंच बनाने के लिए डील करती है. राष्ट्रीय राजमार्गों के रास्ते के अधिकार से दूर स्थित संपत्तियों के उपयोग और व्यवसाय चलाने पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है. ऐसे में सरकार शराब की दुकानों को हटाने पर आंकड़ा एकत्र नहीं करती है, क्योंकि यह राज्य का विषय है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर की परिधि में शराब की दुकानों को बंद किया जाए. इस दायरे में स्थित होटेल्स, रेस्तरां और बार्स में भी शराब परोसने की अनुमति ना दी जाए. न्यायालय ने इस मामले में केवल हिमाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम को इस फैसले से छूट दी थी, क्योंकि वहां जनसंख्या 20,000 से कम है. इन राज्यों में शराब की दुकानों को हाइवे से 220 मीटर की परिधि से दूर रखा जाए. कोर्ट द्वारा यह फैसला शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाले हादसों को देखते हुए लिया गया.

Also Read: कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफ के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी, दुकानों को बंद कर जताया विरोध

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel