सुप्रीम कोर्ट का सैनी सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक से इनकार, कहा- लग सकता है जुर्माना
Published by : Aman Kumar Pandey Updated At : 17 Oct 2024 1:42 PM
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली BJP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया.
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली BJP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सख्त लहजे में खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को चेताते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोक दें? ऐसा कैसे हो सकता है?” पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की प्रतियां सभी न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है. ताजा जानकारी मिलने तक हरियाणा के पंचकूला में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और BJP के अन्य सीनियर नेता भी शामिल हुए हैं.
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By Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।
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