Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर SC ने सीबीआई, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई (CBI) और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है.
Sheena Bora Murder Case News देश के शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई (CBI) और महाराष्ट्र सरकार (Maharastra Government) से जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से इनकार करते हुए बंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) के 16 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. पीठ ने जवाब के लिए दो हफ्तों का समय दिया है.
शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार होने के बाद से मुंबई की भायखला महिला कारागार में बंद है. इस बहुचर्चित हत्या मामले में केस की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत (CBI Court) ने कई बार मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने का आरोप है.
बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी, उसके चालक श्यामवर राय एवं पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में 24 वर्षीय शीना बोरा की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शीना बोरा के शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था. इस हत्याकांड में साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया. हालांकि, पीटर मुखर्जी को फरवरी 2020 में हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी. मामले में जेल में बंद रहने के दौरान ही उसने इंद्राणी मुखर्जी से तलाक ले लिया.
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