शीना बोरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की याचिका

Sheena Bora Murder Case शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोट से बड़ा झटका लगा है. अगस्त 2015 से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था.
Sheena Bora Murder Case शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोट से बड़ा झटका लगा है. अगस्त 2015 से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह बाइकुला जेल में बंद हैं.
बता दें कि 2017 से इंद्राणी मुखर्जी की पांच जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अप्रैल 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पास के रायगढ़ जिले के जंगल में उसका शव जला दिया गया था. संजीव खन्ना इस मामले में सह आरोपी है.
Sheena Bora murder case | Accused Indrani Mukherjea's (in file photo) bail plea rejected by the High Court#Mumbai pic.twitter.com/u89Bq6vukO
— ANI (@ANI) November 16, 2021
उल्लेखनीय है कि अपराध के बाद यह मामला तीन साल पहले 2015 में प्रकाश में आया था. इस मामले की आगे की जांच बंद करने का अनुरोध विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएस सैयद की अदालत में दाखिल किया गया. शीना बोरा की मां एवं पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी. इंद्राणी मुखर्जी इस मामले में एक मुख्य आरोपी हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




