'कुछ लोगों ने इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी', जानें सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा

Rahul Gandhi Updates : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इंदिरा जी (पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है. यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में. जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ़ डर और तानाशाह.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त किये जाने के फैसले को जहां उचित ठहराया है. वहीं कांग्रेस इस फैसले से गुस्से में है. कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है. इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराये जाने के बाद कहा है कि कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ भी यही भूल की थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के कुछ देर बाद बघेल ने ट्वीट किया कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें. आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है ‘डरो मत’….
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इंदिरा जी (पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है. यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में. जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ़ डर और तानाशाह. सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.
तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि उससे लोग डरना बंद न कर दें.
आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है “डरो मत”
इंदिरा जी के साथ भी यही भूल की थी कुछ लोगों ने, बाकि फिर इतिहास है.
यहीं मिलेंगे जनता की अदालत में. जनता होगी, जननेता होगा..नहीं होगा तो सिर्फ़ डर और तानाशाह
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 24, 2023
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




