Pakistan Visa: मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी, 27 अप्रैल से पहले छोड़ना होगा भारत

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Pakistan Visa: पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना का आदेश दे दिया है. सभी को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है. इस बीच आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कुल 228 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा.

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Pakistan Visa: मध्यप्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को केंद्र द्वारा निर्धारित 27 अप्रैल की समयसीमा से पहले भारत छोड़ना होगा. भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए सभी वीजा 27 अप्रैल के प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी. पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारे पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं. हमारा काम उन्हें (केंद्र को) ऐसे लोगों के बारे में सूचित करना है.” उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्देश के अनुसार ऐसे लोगों को भारत छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक चले गए हैं, उनके बारे में आंकड़ा शाम तक आने की उम्मीद है.

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अमित शाह ने राज्यों को दिया आदेश, जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को वापस भेजें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समयसीमा से अधिक समय देश में न रहे. मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका निर्वासन सुनिश्चित करें.

हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को राहत

वीजा रद्द करने का यह फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा, वह वैध रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में वर्तमान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा.

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