ePaper

केंद्र सरकार ने 63 Adult Website पर की बड़ी कार्रवाई, बैन करने को दिया आदेश

Updated at : 29 Sep 2022 10:32 PM (IST)
विज्ञापन
केंद्र सरकार ने 63 Adult Website पर की बड़ी कार्रवाई, बैन करने को दिया आदेश

New Delhi: Rajasthan CM Ashok Gehlot after meeting with party President Sonia Gandhi, at 10 Janpath in New Delhi, Thursday, Sept. 29, 2022. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI09_29_2022_000179A)

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 Adult Website, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है.

विज्ञापन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 63 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

पुणे की अदालत के आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 Adult Website, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है.

Also Read: PM Modi In Gujarat: पीएम मोदी ने जनता को दिया तोहफा, 3400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी

Adult Website के यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश

डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.

Also Read: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या दी गई हिदायत!

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में लागू किया था नया आईटी नियम

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है. नये आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है.

विज्ञापन
Agency

लेखक के बारे में

By Agency

Agency is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola