covid 19 : क्या फिर से शराब पर लगेगा बैन ? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तेजी से

Updated at : 01 Jul 2020 11:12 AM (IST)
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Madhubani News :

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liquor ban, covid 19,coronavirus : लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध था लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ ढ़ील दी गयी और शराब लोगों के हाथ में पहुंचने लगे. इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिससे लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं देश में शराब और बीयर की बिक्री पर फिर से प्रतिबंध न लग जाए. दरअसल, शराब और बियर की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.

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लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध था लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ ढ़ील दी गयी और शराब लोगों के हाथ में पहुंचने लगे. इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिससे लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं देश में शराब और बीयर की बिक्री पर फिर से प्रतिबंध न लग जाए. दरअसल, शराब और बियर की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.

कोर्ट में यह याचिका भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय की ओर से दी गयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से शराब की बिक्री देश में शुरू हुई तब से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नजर आ रही है. इस वजह से शराब की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिस तरह सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी दिखती है. उसी प्रकार शराब के बोतल के 50 फीसदी हिस्से पर वैधानिक चेतावनी कंपनी को लिखनी चाहिए. वैधानिक चेतावनी में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि शराब पीने से शरीर को क्या-क्या नुकसान पहुंचता है.

आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सोमवार की रात अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम व धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छूट मिलेगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो. अनलॉक-2 में भी कोरोना के कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य अपने हिसाब से नियमों का पालन करा सकते हैं. हालांकि, अनलॉक -2.0 में रात के कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गयी है.

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कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला रहेगा, क्या बंद

-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि रहेंगे बंद

-भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे

-अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बैन रहेगा. केवल उन्हीं उड़ानों को मंजूरी, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है

-घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे का प्रावधान आगे भी रहेगा जारी

-स्कूल-कॉलेज व कोचिंग 31 जुलाई तक रहेंगे बंद. डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी

-केंद्र व राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू किये जा सकेंगे. इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगी

Posted By : Amitabh Kumar

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डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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