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हरियाणा में लॉकडाउन 23 अगस्त तक बढ़ा, कुछ शर्तों के साथ रेस्तरां, बार और क्लब को मिली राहत

Haryana Lockdown News Updates कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी कोविड प्रतिबंधों को 23 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को एक और पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब राज्य में 23 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

Haryana Lockdown News Updates कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा जारी कोविड प्रतिबंधों (COVID Restrictions) को 23 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. रविवार को लॉकडाउन को एक और पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब राज्य में 23 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

बता दें कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Surakshit Haryana) नाम दिया है. हरियाणा सरकार की ओर से आज जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा ढील जारी रहेगी. 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही राज्य में सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ खोलने की अनुमति मिली है. कोविड मानदंडों के साथ स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति दी गई है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Coronavirus Lockdown) को 9 अगस्त (सुबह पांच बजे से) से 23 अगस्त (पांच बजे सुबह तक) तक एक और पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया है. आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया. सभी दुकानों और मॉल को अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड मानदंडों के पालन के साथ खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी, परिसर को रोगाणु मुक्त करने और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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