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जेल से बाहर आएंगे गुरमीत राम रहीम! डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के स्वागत की तैयारियां जोरों पर

Updated at : 21 Jan 2023 8:08 AM (IST)
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जेल से बाहर आएंगे गुरमीत राम रहीम! डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के स्वागत की तैयारियां जोरों पर

Gurmeet Ram Rahim News : डेरा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं. खबरों की मानें तो वो एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे.

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गुरमीत सिंह राम रहीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जी हां…बलात्कार और हत्या के दोषी और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिनों की पैरोल पूरी होने के दो महीने से भी कम समय बाद एक और पैरोल मिल गयी है. तीसरी बार पैरोल लेकर बरनावा आश्रम में आने की सूचना पर आश्रम में साफ-सफाई अभियान चलाकर तैयारियां तेज हो चुकी है.

नियमानुसार पैरोल दी गयी

दैनिक ट्रिब्यून वेबसाइट ने खबर दी है कि रोहतक के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख को पैरोल दी है. वर्मा ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम सिंह को नियमानुसार पैरोल दी गयी है. डेरा प्रमुख के जल्द ही रोहतक जिले की सुनारिया जेल से रिहा होने की संभावना है. रोहतक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) उदय सिंह मीणा ने हालांकि कहा कि उन्हें अभी इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

क्यों मिली पैरोल

यहां चर्चा कर दें कि डेरा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं. सूत्रों के हवाले से वेबसाइट ने खबर दी है कि बलात्कार और हत्या के दोषी डेरा प्रमुख ने पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए 40 दिन की पैरोल देने के लिए आवेदन किया था, जो 25 जनवरी को पड़ता है.

Also Read: रणजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा

कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल दिये जाने पर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म है. उन्हें पिछले साल भी 40 दिन की पैरोल, 21 दिन की फर्लो और एक महीने की नियमित पैरोल दी गयी थी. 2022 को अधिसूचित हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के अनुसार, सजायाफ्ता कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में 10 सप्ताह के लिए नियमित पैरोल दिया जा सकता है, जिसे दो भागों में लिया जा सकता है. हालांकि, अधिकांश कैदियों को इतनी आसानी से और बार-बार पैरोल नहीं दिया जाता है, भले ही अदालतों और अन्य संबंधित अधिकारियों को पैरोल देने के अनुरोध की बहुत मात्रा में आयी हो.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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