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Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप का नियम, इन कामों पर रहेगी रोक

Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है. इसके अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े नियम अब सख्ती से लागू किए जाएंगे.

Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ‘ग्रैप’ (Graded Response Action Plan) का पहला चरण मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है. इसके तहत पर्यावरण से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नागरिकों से ग्रैप के नागरिक चार्टर में बताए गए उपायों का पालन करने की अपील की है.

साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नजर रखेगा और आगे के फैसले इसी आधार पर लिए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट (https//caqm.nic.in) देख सकते हैं.

नियमों का पालन सुनिश्चित करें (GRAP rules implemented in Delhi-NCR)

नागरिकों के लिए सुझाव

● अपने वाहन के इंजन की नियमित जांच और सही तरीके से रखरखाव करें.

● टायर में उचित वायु दबाव बनाए रखें.

● अपने वाहन के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र हमेशा साथ रखें.

● ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद करें, बेवजह वाहन चालू न रखें.

● हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन का अधिक से अधिक उपयोग करें.

● कचरा और अपशिष्ट खुले में न डालें.

● प्रदूषणकारी गतिविधियों की जानकारी 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के जरिए दें.

● पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाएं, पटाखों से परहेज करें.

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निर्माण कार्यों के लिए दिशा-निर्देश (GRAP rules implemented in Delhi-NCR

● निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के उपायों का सख्ती से पालन करें.

● 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों की परियोजनाएं, जो वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वहां निर्माण कार्यों की अनुमति न दें.

● ठोस अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, तथा खतरनाक कचरे की समय पर सफाई और निपटान सुनिश्चित करें.

यातायात के लिए निर्देश (GRAP rules implemented in Delhi-NCR)

● भारी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करें.

● वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए.

● प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

● ट्रकों के रूट बदलकर उन्हें पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ें.

● पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू करें और उन्हें सड़कों पर न चलने दें.

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उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश (GRAP rules implemented in Delhi-NCR)

● अवैध रूप से संचालित उद्योगों पर सख्त कार्रवाई करें.

● ईंट भट्ठों और हॉट मिक्स प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करवाएं.

● उद्योगों में केवल स्वीकृत इंधनों का ही उपयोग हो, यह सुनिश्चित करें.

● थर्मल पावर प्लांट्स में प्रदूषण मानकों का कड़ाई से पालन करें.

● औद्योगिक कचरे की नियमित और समय पर निकासी सुनिश्चित करें.

● प्रदूषणकारी स्रोतों की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें.

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