7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

MP: अब ‘आइटम विवाद’ में घिरीं इमरती देवी! निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया, जानें पूरी बात

निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ रहीं बीजेपी नेता इमरती देवी को अनाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ‘पागल' बताने और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ रहीं बीजेपी नेता इमरती देवी को अनाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ‘पागल’ बताने और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया. इमरती देवी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है.

निर्वाचन आयोग को इमरती के जवाब का इंतजार

नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की इमरती देवी के खिलाफ ‘आइटम’ टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सोमवार को सलाह दी थी.

राजनीतिक प्रतिद्वंदी का नाम लिये बिना निशाना

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया. आयोग ने नेता की पहचान से मना करते हुए कहा कि उसे नहीं पता इमरती देवी किनका हवाला दे रही थीं. निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले उन्हें नोटिस का जवाब देने दीजिए. हमारे पास वीडियो का विवरण है.

28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान

मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को उप चुनाव होना हैं वीडियो के विवरण के मुताबिक इमरती देवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद वो पागल हो गए हैं. इमरती देवी ने ये भी कहा था कि उसकी मां और बहन बंगाल की ‘आइटम’ होंगी तो हमें ये पता थोड़े है.

गरिमा को चोट पहुंचाने वाले बयान से बचें

नोटिस में कहा गया कि उनके बयान को आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है. आयोग ने एक प्रावधान का भी संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी बयान,कृत्य से परहेज करेंगे.

Posted By- Suraj Thakur

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें