महंगी पड़ेगी फ्लाइट में गंदी हरकत, डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें पूरा मामला

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महंगी पड़ेगी फ्लाइट में गंदी हरकत, डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें पूरा मामला

एअर इंडिया की न्यूयॉर्क से नयी दिल्ली जा रही उड़ान के बिजनेस क्लास में नशे में धुत्त एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था. विमान में इस तरह की घटना पर अब डीजीसीए सख्त हो गया है. डीजीसीए ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है.

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एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा सह-यात्री पर पेशाब करने की 2 घटनाएं सामने आने पर डीजीसीए सख्त हो गया है. इस तरह की घटनाओं के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ऐसे यात्रियों से निपटने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. नागर विमानन महानिदेशालय ने आज यानी शुक्रवार को विमानन कंपनियों को चेतावनी दी कि असभ्य यात्रियों से निपटने में नियमों का पालन न करने पर सख्ती से निपटा जाएगा और उनपर अमल कराने के लिये कार्रवाई की जाएगी.

दो बार हुई पेशाब की घटना: डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि बीते साल 2022 में एअर इंडिया की उड़ानों में पेशाब करने की दो चौंकाने वाली घटनाओं के एवज में किया गया है. विमानन कंपनी इसके बारे में विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए को रिपोर्ट करने में विफल रही. परामर्श में कहा गया है, एयरलाइन के परिचालन प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे डीजीसीए को सूचना के तहत उपयुक्त माध्यमों से असभ्य यात्रियों से निपटने के विषय को लेकर पायलट, केबिन क्रू और अपनी संबंधित एयरलाइंस की उड़ान सेवाओं के निदेशक को संवेदनशील बनाएं.

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई: नियामक ने कहा कि लागू नियमों के अनुपालन न किये जाने को सख्ती से निपटा जाएगा और इन पर अमल कराने के लिये कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को एअर इंडिया की न्यूयॉर्क से नयी दिल्ली जा रही उड़ान के बिजनेस क्लास में नशे में धुत्त एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था.

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विमान में हुई गंदी हरकत: वहीं, इस घटना के 10 दिन के भीतर पेरिस से नयी दिल्ली आ रही एअर इंडिया की ही उड़ान में नशे में धुत्त एक यात्री ने एक यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था. डीजीसीए के सूत्रों के अनुसार, विमानन कंपनी किसी भी गलत व्यवहार वाली घटना की सूचना डीजीसीए को देने के लिए बाध्य है. डीजीसीए के सूत्रों ने बताया कि दोनों ही मामलों में जरूरी जानकारी विमानन सुरक्षा नियामक को नहीं दी गई.

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