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लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दीप सिद्धू को एक और मामले में दी जमानत, 9 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार

गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनरत किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला हिंसा के आरोपी पंजाबी अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली के तीस हजारी अदालत ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है. अभिनेता दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनरत किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला हिंसा के आरोपी पंजाबी अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू को दिल्ली के तीस हजारी अदालत ने सोमवार को एक और मामले में जमानत दे दी है. अभिनेता दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

हालांकि, इस महीने की शुरुआत में सिद्धू को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) की ओर से 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निलोफर आबिदा परवीन ने संदीप सिंह सिद्धू उर्फ दीप सिद्धू को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर सशर्त जमानत दी थी.

कोर्ट ने सिद्धू को उसका पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराने और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा फोन नंबर भी देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि सिद्धू को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका फोन नंबर हर समय चालू और लोकेशन एक्टिवेट रहेगी. हर बार उसे जांच अधिकारी के साथ अपनी लोकेशन साझा करनी होगी.

इसके साथ ही, हर महीने की 1 और 15 तारीख को उसे फोन कर जांच अधिकारी को अपनी लोकेशन बतानी होगी. अन्य शर्तों में कोर्ट ने कहा कि जब भी सिद्धू को बुलाया जाएगा, उसे जांच में शामिल होना होगा. इसके अलावा, निचली अदालत में सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद रहेगा. वह किसी भी तरह से सुनवाई में देरी या हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, सुबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. जांच अधिकारी को पूर्व सूचित किए बिना वह अपना मोबाइल नंबर और घर का पता नहीं बदल सकेगा.

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Posted by : Vishwat Sen

Prabhat Khabar Digital Desk
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