Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, सुनवाई गुरुवार को

Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 05 Apr 2023 8:28 PM

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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. मालूम हो पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, मामले की जांच के इस चरण में अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिसमें कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से उन्हें झटका लगा है. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 17 अप्रैल तक उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी. मालूम हो पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, मामले की जांच के इस चरण में अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी रिहाई चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और प्रगति को भी गंभीर रूप से बाधित करेगी.

क्या है सिसोदिया पर आरोप

मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका निभाई.

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आबकारी मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई की दलील पर कोर्ट ने कहा, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में बड़ी भूमिका निभाई

आपराधिक साजिश के पहलू पर बात करते हुए और अब तक की गई जांच पर सीबीआई के अभिवेदन का संदर्भ देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सिसोदिया ने “आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई थी तथा वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में अब तक एकत्र किए गए सबूतों के अनुसार, आवेदक को प्रथम दृष्टया उक्त आपराधिक साजिश का सूत्रधार माना जा सकता है.

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लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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