CJI डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की
Published by : Rajneesh Anand Updated At : 16 Jan 2023 1:30 PM
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से रिकाॅर्ड में कोई त्रुटि दिखाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गयी थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करने वाले फैसले की समीक्षा की जाये.
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से रिकाॅर्ड में कोई त्रुटि दिखाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है. याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी का कहना था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है इसलिए अविलंब उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाना चाहिए.
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने यह कहते हुए रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई नहीं की कि हमने पहले ही पीआईएल को खारिज कर दिया है, अब इसपर अगर कोई और बेंच सुनवाई करे तो बेहतर होगा.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नौ नवंबर 2022 को देश के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है. वे 10 नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी.
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By Rajneesh Anand
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