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Unlock 7.0 : आज से अनलॉक 7.0 की नयी गाइडलाइन लागू, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को छूट

Updated at : 01 Dec 2020 3:46 PM (IST)
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Unlock 7.0 : आज से अनलॉक 7.0 की नयी गाइडलाइन लागू, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को छूट

Coronavirus, Unlock 7.0, New Guidelines, lockdown, kya khulega kya band rahega, latest news देश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है. कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर भी दर्ज की गयी है, जिससे खतरा और बढ़ गया है. कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है. आज से पूरे देश में लागू हो गयी हैं.

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Coronavirus Unlock 7.0 New Guidelines : देश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है. कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर भी दर्ज की गयी है, जिससे खतरा और बढ़ गया है. कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है. आज से पूरे देश में लागू हो गयी हैं.

केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी किये हैं , उसका राज्य कड़ाई से लागू करें. इसके अलावा भीड़ नियंत्रण करने को कहा गया है. केंद्र ने कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं. दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे.

आज से लागू गाइडलाइन इस प्रकार हैं

1. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों को केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा.

2. सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों की सूची बनायी जाएगी और पता लगाकर उन्हें पृथक-वास में भेजा जाएगा. संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा.

3. भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा.

कोरोना रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

4. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.

5. स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्राधिकारों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन हो.

6. सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है.

7. सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति होगी. खुले स्थान में मैदान के हिसाब से लोगों को अनुमति दी जाएगी. हालांकि, स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं.

8. लोगों के, राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामान ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

9. निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा. केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी.

10. संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी.

11. इनफ्लुएंजा जैसे संक्रमण (आईएलआई), श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण (एसएआरआई) के मामलों में सर्वेक्षण किया जाएगा.

Posted By – Arbind Kumar Mishra

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