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Birsa Munda Jayanti: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में करेंगी पेसा एक्ट लागू, पढ़े विस्तार से

Updated at : 15 Nov 2022 2:24 PM (IST)
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Birsa Munda Jayanti: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में करेंगी पेसा एक्ट लागू, पढ़े विस्तार से

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करेंगी. दरअसल, मध्य प्रदेश के शहडोल में आज भगवान बिरसा मुंडा के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेसा एक्ट लागू करेंगी. इस एक्ट के लागू होने से आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करेंगी. दरअसल, मध्य प्रदेश के शहडोल में आज भगवान बिरसा मुंडा के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेसा एक्ट लागू करेंगी. इस एक्ट के लागू होने से आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा. इस नियम के लागू होने के बाद आदिवासी लोगों के पास अधिकार बढ़ जायेंगे.

पेसा एक्ट क्या है

पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था. यह आदिवासी समुदायों के अधिकार को मान्यता देता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी हैं, स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं. पेसा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था.

पेसा अधिनियम के तहत विशेष प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रदान

पेसा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है, जो कहता है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे. पांचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रदान करती है.

आदिवासी समुदायों के अधिकार को मान्यता देता

पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था. यह आदिवासी समुदायों के अधिकार को मान्यता देता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी हैं, स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं.

सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका

पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को अनुमोदित करने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है. इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएं और कर्मी, लघु (गैर-लकड़ी) वन संसाधनों, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण रखने, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीजों के बीच नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने वाले शामिल हैं.

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में बिना कोई कानून बनाए संशोधन करें जो पेसा के जनादेश के साथ असंगत होगा. दस राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना – ने पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जो इन राज्यों में से प्रत्येक में कई जिलों (आंशिक या पूरी तरह से) को कवर करते हैं.

बता दें कि मध्यप्रदेश में हर साल बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है. इस दिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और पेसा अधिनियम को लागू करेंगी. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर थी. खूंटी के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर वहां से रांची लौटी और मध्यप्रदेश के लिए रवाना हो गई.

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Nutan kumari

लेखक के बारे में

By Nutan kumari

Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

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