CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका

AAP Candidate List | File Photo
Arvind Kejriwal: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी।
CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर जोर का झटका लगा है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस बीच, न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया है.
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी
इधर केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका लगा है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है. अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया.
रविवार को किया था सरेंडर
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत अवधि खत्म के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को तिहाड़ जेल में आत्म समर्पण कर दिया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी. उनकी जमानत की अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्होंने तिहाड़ में आत्मसमर्पन कर दिया था. तिहाड़ में सरेंडर करने के बाद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
केजरीवाल को पांच जून तक की थी न्यायिक हिरासत
बता दें, तिहाड़ में सरेंडर करने के बाद दिल्ली के कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज उनकी न्यायित हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी. इस कारण उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By प्रीतीश सहाय
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










