22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

SC से पी चिदंबरम को बड़ी राहत : INX मीडिया मामले में मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सीबीआई की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चिदंबरम को मिली जमानत के खिलाफ चुनौती दी गयी है.

नयी दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सीबीआई की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चिदंबरम को मिली जमानत के खिलाफ चुनौती दी गयी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को पिछले साल के अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था. पिछले साल के दिसंबर में उन्हें जमानत मिली थी.

Also Read: INX मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कांग्रेस बोली- सच की जीत हुई

हालांकि, इसी आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी ने मंगलवार को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इस केस में चिदंबरम को तिहाड़ जेल भी भेजा गया था और कई बार उनकी जमानत अर्जी खारिज भी हुई थी. पिछले साल चार दिसंबर को उन्हें जमानत मिली थी.

दरअसल, आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय चिदंबरम पर आरोप है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री के पद बने रहने के दौरान उन्होंने वर्ष 2007 में उनके बेटे कार्ति ने उनके जरिये नियमों को न मानते हुए आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को अनुमति दिलवायी थी. सीबीआई का आरोप है कि इसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों ने रिश्वत भी ली है. हालांकि, चिदंबरम इन आरोपों को खारिज करते आए हैं और उन्होंने अदालत में हमेशा यही बयान दिया है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है.

वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से दी गयी मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप है. वहीं, उनके बेटे कार्ति पर यह आरोप है कि उन्होंने पिता के वित्त मंत्री रहते हुए फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ दिलवाया है.

Posted By : Vishwat Sen

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel