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दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से खारिज हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका

इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से ही कुछ संगठन उन्हें टारगेट पर लिये हुए हैं.

नई दिल्ली : गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी और दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई है. इस याचिका में उन्हें एक साल के लिए दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती दी गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट लंबे समय से सुनवाई कर रहा था.

इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया था कि सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से ही कुछ संगठन उन्हें टारगेट पर लिये हुए हैं. अपनी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसा करने के पीछे बदले की भावना है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना इसी साल के जुलाई महीने में रिटायर हो रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ दिन पर ही गृह मंत्रालय ने उन्हें सेवा विस्तार देकर दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया. फिलहाल, राकेश अस्थाना अगले एक साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे.

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वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले में एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट का समय कम से कम तीन महीने बचे होने पर ही किसी को पुलिस के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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