बेंगलुरु की अदालत ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का दिया आदेश
Published by : Aman Kumar Pandey Updated At : 28 Sep 2024 11:51 AM
Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है.
Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत द्वारा दिया गया है, जिसके पीछे चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली के आरोप हैं. आदर्श अय्यर, जो जनाधिकार संघर्ष संगठन से जुड़े हैं, ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली की गई.
बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, और तिलक नगर पुलिस अब इस संबंध में कार्रवाई करेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान का विकल्प प्रस्तुत करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था. हालांकि, यह योजना बाद में विपक्षी दलों के विरोध और दायर की गई याचिकाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती थी.
यह घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर सकता है, खासकर जब से इसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.
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By Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।
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