बेंगलुरु की अदालत ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Updated:
विज्ञापन

Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है.

विज्ञापन

Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत द्वारा दिया गया है, जिसके पीछे चुनावी बांड के माध्यम से जबरन वसूली के आरोप हैं. आदर्श अय्यर, जो जनाधिकार संघर्ष संगठन से जुड़े हैं, ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली की गई.

विज्ञापन

बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, और तिलक नगर पुलिस अब इस संबंध में कार्रवाई करेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान का विकल्प प्रस्तुत करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था. हालांकि, यह योजना बाद में विपक्षी दलों के विरोध और दायर की गई याचिकाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती थी.

यह घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर सकता है, खासकर जब से इसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola