मुश्किल में मनीष सिसोदिया, CM हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी ने किया 100 करोड़ की मानहानि का केस

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पहले बीजेपी के आरोप के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने जांच के आदेश दे दिए, और अब सिसोदिया के एक बयान को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है.
आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है. असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी सरमा ने केस कर दिया है. रिंकी सरमा ने सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा किया है. रिंकी सरमा ने गुवाहाटी के सिविल जज कोर्ट में मनीष सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है.
दरअसल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीपीई खरीद मामले को लेकर बयान दिया था. इस बयान के खिलाफ रिंकी सरमा ने मानहानि का मुकदमा किया है. दरअसल अपने बयान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने पीपीई किट खरीद में घपले का आरोप लगाया था, उसी के बयान को लेकर रिंकी सरमा ने केस किया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, इस मामले में रिंकी सरमा सरमा के वकील पी नायक का कहना है कि, मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. उम्मीद है कि मामला आज यानी बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा. ऐसे में आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसपर सुनवाई हो सकती है. बता दें, एक बयान में मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, पीपीई किट खरीद का ठेके हिमंत सरमा की पत्नी रिंकी सरमा से जुड़ी एक कंपनी को दिया गया था.
इससे पहले आप के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी काम रोकने के लिए निराधार शिकायत दर्ज कर रही हैं. सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर बीजेपी का साथ देने की भी बात कही है. सिसोदिया ने कहा कि, भाजपा नेताओं द्वारा दी गई फर्जी शिकायतों के आधार पर एसीबी जांच का आदेश देने के लिए सक्सेना ने सभी कानूनों और नियमों को ताक पर रख दिया.
सिसोदिया ने कहा कि, बीजेपी ने जिस मुद्दे पर केस किया है वो यह 2021 की एक पुरानी शिकायत है और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे खारिज कर दिया था. लेकिन नए उप राज्यपाल ने मामले की जांच की मंजूरी दे दी है. ऐसे में सिसोदिया ने पूछा कि किसके दबाव में नए उपराज्यपाल ने एक साल पुरानी शिकायत के आधार पर इस जांच को मंजूरी दी है जब अनिल बैजल ने उसी शिकायत को निराधार करार दिया था.
भाषा इनपुट के साथ
Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




