नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सरकार द्वारा दी गयी बिजली डिस्कांउट पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने बिजली के बिल अदा न करने वालों को 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराने के दिल्ली मंत्रिमंडल के 12 फरवरी के फैसले पर रोक लगायी. कोर्ट के इस फैसले के बाद से दिल्ली के 3400 लोगों को काफी निराशा हुई है.
गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में बिजली बिल पर छूट देने का एलान किया था. केजरीवाल सरकार ने आधा बिल माफ किया था. इस मामले में अब 16 मार्च को सुनवाई होगी.